आरोपियों की पुनर्विचार याचिका पर जवाब  देने एनआईए-राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय

NIA-State Government has three weeks to respond to the review petition of the accused
आरोपियों की पुनर्विचार याचिका पर जवाब  देने एनआईए-राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय
भीमा कोरेगांव हिंसा आरोपियों की पुनर्विचार याचिका पर जवाब  देने एनआईए-राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) व राज्य सरकार को भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद के मामले के तीन आरोपियों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह तक का समय दिया है। आरोपियो को पिछले दिनों हाईकोर्ट ने डिफाल्ट जमानत देने से मना कर दिया था। इसलिए अब इन आरोपियों ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने बुधवार को याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने एनआईए व राज्य सरकार को जवाब देने के लिए दो सप्ताह तक का समय दिया। कोर्ट में आरोपी वरवरा राव, अरुण फरेरा व वरनन गोंसाल्विज ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य रुप से 1 दिसंबर 2021 को कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि कोर्ट के आदेश में तथ्यगत खामी है। कोर्ट ने एक दिंसबर को इसी मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को डिफाल्ट जमानत प्रदान की थी लेकिन इन तीनों आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। 

Created On :   9 Feb 2022 9:42 PM IST

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