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रात 11 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने नई पाबंदियों को लागू करने का फैसला किया है। प्रदेश में अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कोई गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। यानी इस अवधि में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जबकि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या पांच से अधिक लोग समूह में आवाजाही नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने शनिवार को देर शाम नई पाबंदियों के लिए आदेश जारी किया है। सरकार के नए आदेश 10 जनवरी से लागू हो जाएगा। प्रदेश में अब मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और नाटक घर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखा जा सकेगा। इन प्रतिष्ठानों में केवल कोरोना रोधी टीका लगवाने वालों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इन प्रतिष्ठानों को रात 10 से लेकर सुबह 8 बजे तक बंद रखना होगा। जबकि राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में केवल टीकाकरण पूरा करने वाले यात्रियों को ही सफर की अनुमति होगी। राज्य के स्कूल और महाविद्यालय 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। कोचिंग क्लासेज केवल कक्षा 10 और 12 वीं के विद्यार्थियों के लिए खुले रहेंगे। बाकी कक्षाओं के विद्यार्थियों को कोचिंग क्लासेज में पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को कार्यालय से जुड़े कामकाज के लिए बुलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य गतिविधियों के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। राज्य में खेल कूद की गतिविधियों के लिए स्टेडियम में दर्शक नहीं आ सकेंगे। खिलाड़ियों को बायो बबल में रहना पड़ेगा। खिलाड़ियों और अधिकारियों को हर तीन में कोरोना का आरटीपीसीआर अथवा एंटीजन टेस्ट करना होगा। राज्य में यूपीएस की परीक्षा के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। जबकि राज्य में एमपीएसी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके हॉल टिकट वितरित किए जा चुके हैं। उन परीक्षाओं का आयोजन होगा। जबकि नए परीक्षाओं के आयोजन के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
सरकारी कार्यालय
प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख के लिखित पत्र के बिना किसी आंगतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कार्यालय प्रमुख को नागरिकों को बातचीत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। सरकारी कार्यालयों के प्रमुख को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और अलग-अलग पाली में काम करने के लिए अनुमति देनी होगी।
निजी कार्यालय
निजी कार्यालयों को अपने कर्मचारियों को 50 प्रतिशत क्षमता में कार्यालय में बुलाना होगा। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की अनुमति देनी होगी। निजी कार्यालयों में केवल कोरोना रोधी टीका के दोनों खुराक लेने वाले कर्मचारियों को ही काम करने के लिए बुलाया जा सकेगा।
विवाह समारोह
विवाह समारोह में केवल 50 लोगों को बुलाने की अनुमति होगी। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम भी अधिकतम 50 लोगों की मौजूदगी में आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी।
इन पर रहेगी पाबंदी
राज्य में अब जीम, स्विमिंग पूल, ब्यूटी सैलून, स्पा और वेलनेस सेंटर पर पूरी पाबंदी रहेगी। चिड़िया घर, मनोरंजन पार्क, म्यूजियम, किले और टिकट घर वाले स्थान बंद रहेंगे। स्थानीय पर्यटन स्थलों पर पाबंदी के बारे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को फैसला लेने का अधिकार होगा।
हेयर कटिंग सैलून
राज्य में हेयर कटिंग सैलून को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 50 प्रतिशत के साथ शुरू रखा जा सकेगा। हेयर कटिंग सैलून को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखना पड़ेगा। हेयर कटिंग सैलून में बाल काटने के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए अनुमति नहीं होगी।
मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स
मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता से खुले रखा जा सकेगा। केवल कोरोना का दोनों टीका लगवाने वाले ग्राहकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स की कुल क्षमता और उसे अंतर मौजूद ग्राहकों को संख्या नोटिस बोर्ड पर लगना होगा। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बूथ की सुविधा उपलबध करानी होगी। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखना होगा।
रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट का संचालन 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ किया जा सकेगा। रेस्टोरेंट में केवल टीकाकरण पूरा करने वालों को ही प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। रेस्टोरेंट वालों को कुल क्षमता और अंदर बैठे ग्राहकों की संख्या नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखना होगा। होम डिलवरी की सुविधा हर दिन शुरू रखी जा सकेगी।
हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा
राज्य में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को केंद्र सरकार के नियमों का पालन करना होगा। जबकि घरेलू यात्रियों के लिए कोरोना का टीकाकरण अनिवार्य होगा अथवा 72 घंटे के भीतर की कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। दूसरे राज्यों से रेल सेवा और सड़क मार्ग के जरिए आने वाले यात्रियों को कोरोना का दोनों टीका लगवाना बंधनकारक होगा अथवा 72 घंटे के भीतर की कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी।
Created On :   9 Jan 2022 3:58 PM IST