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नितेश राणे और रघुवंशी ने कांग्रेस छोड़ी, श्रीनिवास लड़ेंगे सतारा लोकसभा उपचुनाव, जेल से मैदान में उतरेंगे कदम
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस के विधानसभा सदस्य दल बदल के लिए इस्तीफा दे ही रहे हैं। अब पार्टी के एक विधान परिषद सदस्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को कांग्रेस के बागी विधायक नितेश राणे ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जबकि कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी ने भी विप सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नंदुरबार के रहने वाले रघुवंशी विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गए विधान परिषद के सदस्य थे। उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हो रहा था। रघुवंशी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने लंबे समय से कांग्रेस से दूरी बना ली थी। राणे अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करना चाहते हैं लेकिन शिवसेना के विरोध के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस हप्ते राणे की पार्टी का भाजपा में विलय होने की संभावना है। समझा जा रहा है कि इसी के चलते नितेश ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तेरहवी विधानसभा से अभी तक के कांग्रेस के 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं।
श्रीनिवास पाटील होंगे राकांपा-कांग्रेस आघाडी उम्मीदवार
वहीं सतारा लोकसभा उपचुनाव में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्रीनिवास पाटील राकांपा-कांग्रेस आघाडी के उम्मीदवार होंगे। पाटील का मुकाबला राकांपा छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए उदयनराजे भोसले से होगा। सूत्रों के अनुसार पाटील 3 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उदयनराजे के इस्तीफे की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसके पहले कांग्रेस-राकांपा पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को इस सीट से उतारना चाहती थी लेकिन चव्हाण इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे अपनी कराड सीट से विधानसभा चुनाव ही लड़ना चाहते हैं। पूर्व आईएसएस अधिकारी पाटील सांसद भी रह चुके हैं। उदयनराजे के खिलाफ उन्हें मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। सतारा राकांपा का गढ़ रहा है। लेकिन शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे को अपने पाले में कर भाजपा राकांपा के इस गढ़ पर कब्जा करना चाहती है।
जेल से चुनाव लड़ेगे विधायक रमेश कदम, नामांकन के लिए जमानत
उधर बांबे हाईकोर्ट ने लोकशाहीर अन्ना भाउ साठे महामंडल के कथित घोटाले के मामले में जेल में बंद आरोपी विधायक रमेश कदम को अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने कदम को विधानसभा चुनाव के नामांकन के वास्ते चार दिन के लिए (3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर) अंतरिम जमानत प्रदान की है। सोलापुर के मोहोल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे विधायक कदम ने नामांकन भरने के लिए जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कदम को अपना पर्चा भरने के लिए जमानत प्रदान की। कदम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे लेकिन बाद में पार्टी ने कदम को निकाल दिया है। कदम पर लगे आरोपों को लेकर पुलिस ने आरोपपत्र दायर कर दिया है। फिलहाल वे जेल में है।
Created On :   1 Oct 2019 8:42 PM IST