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मेडिकल में एडमिशन के लिए 50 लाख हड़पने वाले पुलिसकर्मी को जमानत नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक शख्स के बेटों को पुणे के मेडिकल कालेज में स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम की दो सीटे दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए के गबन के आरोपों का सामना कर रहे पुलिस कांस्टेबल को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। मामले में आरोपी नागेश पावर के खिलाफ तिलक नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पवार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। शिकायत में बच्चों के पिता ने दावा किया है कि उसके बेटे पुणे के मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते थे। लेकिन उन्हें वहां दाखिला नहीं मिल रहा था। इसके बाद वह दिनेश कावा नाम के शख्स के माध्यम से आरोपी पवार के चाचा से मिले। फिर कुछ दिनों बाद शिकायतकर्ता ने पवार की पत्नी से मुलाकात की। पवार व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया कि उनका कालेज में संपर्क है और उनका काम हो जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को 75 लाख रुपए दिए। जबकि 55 लाख रुपए कावा को दिए थे। बाद में कावा ने शिकायतकर्ता को 55 लाख रुपए लौटा दिए। जबकि आरोपी व उसकी पत्नी ने 25 लाख लौटाए पर 50 लाख रुपए का गबन कर लिया। शिकायतकर्ता ने एडमिशन के लिए एक करोड़ रुपए से अधिक की रकम कर्ज लेकर दी थी।
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि मामले से जुड़े आरोप साल 2015 के हैं, जबिक शिकायत साल 2019 में दर्ज कराई गई है। इस लिहाज से शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी को लेकर कोई सफाई नहीं दी गई है। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी होने की बात नजर आ रही है। शिकायतकर्ता ने अपना पैसा पाने के लिए प्रतिक्षा भी की लेकिन आरोपी ने पैसे नहीं लौटाए। इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत नजर आ रही है। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।
Created On :   12 July 2021 7:52 PM IST