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आर्यन के खिलाफ साजिश के मुद्दे पर कोई सबूत नहीं, चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन व दो अन्य आरोपियों को लेकर दिए गए विस्तृत जमानत आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी आर्यन,अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा के खिलाफ साजिश के मुद्दे पर प्रथम दृष्टया कोई सकारात्मक सबूत नजर नहीं आ रहे है। हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2021 को आर्यन,मर्चेंट व धमेचा को सशर्त जमानत प्रदान की थी। जिसका विस्तृत आदेश शनिवार को उपलब्ध हुआ है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि आर्यन के ह्वाट्स एप चैट में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जिससे उनके एनडीपीएस अधिनियम के तहत साजिश में शामिल होने और तीनों आरोपियों के एक साथ अवैध कृत्य करने के इरादे से मिलने को संकेत मिलते हो। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों की ओर से एनसीबी के सामने दिए गए इकबालिया बयान का कोई अर्थ नहीं है।
न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे ने अपने 14 पन्ने के आदेश में कहा है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) की ओर से प्रकरण को लेकर साजिश के मुद्दे पर हमारे समाने पेश की गई समाग्री पर गौर करने के बाद प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इस मुद्दे को लेकर आरोपी आर्यन,मर्चेंट व धमेचा के खिलाफ कोई सकारात्मक सबूत नहीं है। इसलिए आरोपियों के मादक पदार्थ के लिए आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने एनसीबी के दावे को खारिज किया जाता है। न्यायमूर्ती ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आरोपियों ने महज क्रूज में एक साथ यात्रा की थी। इस आधार पर आरोपियों पर एनडीपीएस कानून की धारा 29 को नहीं लगाया जा सकता है। आरोपियों के आपराधिक षडयंत्र में साजिश होने के लिए कुछ बुनियदी सबूत होने चाहिए लेकिन इस मामले में यह सबूत नजर नहीं आ रहे है।
न्यायमूर्ति के आदेश के मुताबिक आरोपी आर्यन के पास एनसीबी को कोई मादक पदार्थ नहीं मिला है। जबकि मर्चेंट व धमेचा के पास से काफी कम मात्रा में मादक पदार्थ मिला है। इस स्थिति में आरोपियों के खिलाफ साजिश में शामिल होने के आरोप के लिए सकारात्मक सबूत होना अपेक्षित है लेकिन इस मामले में ऐसे सबूत आरोपियों के खिलाफ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे अदालत आश्वास्त हो सके कि तीनों आरोपी एक जैसे इरादे के साथ क्रूज में मिले थे। इसलिए तीनों आरोपियों को जमानत प्रदान की जाती है। कोर्ट की ओर से दिए गए जमानत आदेश के बाद आर्यन को 31 अक्टूबर 2021 को आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद दूसरे दिन धमेचा व मर्चेंट को छोड़ा गया था। एनसीबी ने आर्यन, अर्बाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को दो अक्टूबर 2021 को क्रूज में ड्रग्स पार्टी के दौरान की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया था।
Created On :   20 Nov 2021 9:11 PM IST