मुहर्रम पर नहीं होगी जुलूस निकालने की अनुमति, ऑनलाइन हो मजलिस का आयोजन 

No procession will be allowed on Muharram, online Majlis will be organized
मुहर्रम पर नहीं होगी जुलूस निकालने की अनुमति, ऑनलाइन हो मजलिस का आयोजन 
मुहर्रम पर नहीं होगी जुलूस निकालने की अनुमति, ऑनलाइन हो मजलिस का आयोजन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने अपील की है कि लोग सादगी से मुहर्रम मनाए। कोरोना के मद्देनजर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। मोहर्रम सातवीं सदी में करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने की याद में मनाया जाता है। मोहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला और पवित्र महीना है। राज्य सरकार ने बुधवार को जारी परिपत्र में कहा कि कोविड-19 के दौरान सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी के चलते इस साल मातम की अनुमति नहीं होगी। परिपत्र में कहा गया है कि मुसलमान अपने घरों में मातम कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि एक सोसायटी में रहने वाले लोग भी मातम के लिए एकत्रित न हों और नियमों का पालन करते हुए मजलिस का ऑनलाइन आयोजन किया जाए।

राज्य सरकार ने जारी किया परिपत्र 

परिपत्र में कहा गया है कि ताजिया निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। सरकार ने कहा कि छबील (स्टॉल) लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और उन पर दो से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। छबील से केवल बोतलबंद पानी ही वितरित किया जा सकता है और वहां साफ-सफाई तथा शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में चार से अधिक लोगों को शिरकत करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने लोगों से कोविड-19 हालात को देखते हुए रक्त और प्लाज्मा दान शिविर लगाने जैसी स्वास्थ्य पहल करने का अनुरोध किया है।  
 

Created On :   20 Aug 2020 8:25 PM IST

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