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11 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी को राहत नहीं, सांगली की अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करनेवाले एक आरोपी की दस साल की सजा को बरकरार रखा है। सांगली के सत्र न्यायालय ने साल 2015 में आरोपी विष्णु मांदले को इस मामले में दोषी ठहराते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ मांदले ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
न्यायमूर्ति पीएन देशमुख के सामने इस अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति के सामने कहा कि आरोपी ने जब पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया उस दौरान उसके माता-पिता इलाज के लिए घर से बाहर गए थे। तभी उसने पीड़िता को अपने घर में बुलाया था। पीड़ित बच्ची के माता-पिता जब घर वापस आए तो उन्होंने देखा की बच्ची घर में नहीं हुए है।
इसके बाद बच्ची के घरवालों ने आरोपी के घर की खिड़की से देखा तो आरोपी को गलत हरकत करते हुए पाया। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच करके कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। न्यायमूर्ति देशमुख ने मामले से जुड़े गवाहों व मेडिकल सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी को सुनाई गई सजा को बरकरार रखा और उसकी अपील को खारिज कर दिया।
Created On :   27 Dec 2019 8:04 PM IST