अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को राहत नहीं, याचिका खारिज

No relief to Sonu Sood in illegal construction case, petition dismissed
अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को राहत नहीं, याचिका खारिज
अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को राहत नहीं, याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद को राहत देने से इंकार करते उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सूद ने अपने फ्लैट में कथित रुप से किए गए अनधिकृत निर्माण कार्य को लेकर जारी की गई नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले सिविल कोर्ट ने भी सूद को राहत देने से मना कर दिया था इसलिए निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति पीके चव्हाण ने सूद की अपील को खारिज करते हुए कहा कि कानून उन्ही की सहायता करता है जो सतर्क रहते हैं। इससे पहले सूद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमोघ सिंह ने कहा कि मुंबई मनपा को उनके मुवक्किल को जारी किए गए नोटिस के हिसाब से तोड़क कार्रवाई करने से रोका जाए। इसके साथ ही उनके मुवक्किल को मुंबई मनपा की ओर से जारी की गई नोटिस में लिखी गई बातों का पालन करने के लिए समय दिया जाए। 

इस पर खंडपीठ ने कहा कि मनपा ने पिछले साल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था। उनके पास उपयुक्त कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय था। वे चाहे तो अभी भी मनपा के पास अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि अब पूरा प्रकरण मनपा के पास है। यदि सूद चाहे तो वे मनपा से संपर्क कर सकते हैं। सूद के पास काफी समय व अवसर था लेकिन उन्होंने उपयुक्त कदम उठाने में काफी देरी कर दी। 

सुनवाई के दौरान मुंबई मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने दावा किया था कि सूद ने जुहू इलाके में स्थित शक्ति सागर इमारत के फ्लैट में बिना मंजूरी के ढांचागत बदलाव किया है। इस विषय में मनपा ने पुलिस में शिकायत भी की है। हालांकि अभी तक पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की है।  इसके साथ ही वे मनपा से आवश्यक लाइसेंस लिए बिना फ्लैट का इस्तेमाल होटल के रुप में कर रहे हैं। हालांकि सूद ने मनपा के आरोपों का खंडन किया था। 

Created On :   21 Jan 2021 2:11 PM GMT

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