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नवलानी मामले में ईडी अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं, राऊत ने लगाया था आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि कारोबारी जितेन्द्र नावलानी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। गुरुवार को एसीबी ने इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति आर एन लद्दा की खंडपीठ के सामने हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में एसीबी ने कहा है कि अब तक कि जांच में इस प्रकरण में ईडी के अधिकारियों की कोई भूमिका सामने नहीं आयी है। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के समय एसीबी ने कारोबारी नावलानी के खिलाफ 58 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। एसीबी के मुताबिक यह भ्रष्टाचार साल 2015 से 2021 के बीच हुआ है। एसीबी ने इस मामले में ईडी के अधिकारियों की भी संदिग्ध भूमिका होने की आशंका जाहिर की थी। इसके मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।याचिका में ईडी के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई से राहत देने की मांग की थी। किंतु अब एसीबी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया है कि इस प्रकरण में ईडी के अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। इसके मद्देनजर ईडी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है।
Created On :   10 Nov 2022 9:06 PM IST