मेडिकल कॉलेजों में गैर सेवानिवृत्त डॉक्टरों की भी ठेके पर हो सकेगी नियुक्ति

Non-retired doctors can also be appointed on contract in medical colleges
मेडिकल कॉलेजों में गैर सेवानिवृत्त डॉक्टरों की भी ठेके पर हो सकेगी नियुक्ति
मंत्रिमंडल का फैसला   मेडिकल कॉलेजों में गैर सेवानिवृत्त डॉक्टरों की भी ठेके पर हो सकेगी नियुक्ति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापकों व सहयोगी प्राध्यापकों की ठेके पर नियुक्ति के लिए संशोधित कार्य पद्धति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस फैसले से गैर सेवानिवृत्त डॉक्टरों को भी ठेके पर नियुक्त किया जा सकेगा। संशोधित कार्य पद्धति के अनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ गैर सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के स्तर पर ठेके पर नियुक्ति की जा सकेगी। यह नियुक्ति 65 साल के बजाय अब 70 साल तक के लिए लागू रहेगी। 

सेवानिवृत्त अध्यापकों के ठेके पर नियुक्ति के लिए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के 17 दिसंबर 2016 के शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार मानधन मिलेगा। जबकि गैर सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को चंद्रपुर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुलिया, यवतमाल, बीड़ के अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा, सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद  जैसे नगर पालिका, क और ड वर्ग के मनपा क्षेत्र के अस्पातलों में ठेके पर नियुक्त के लिए प्रति महीने 2 लाख रुपए मानधन प्रदान किया जाएगा। जबकि  इन नपा और मनपा क्षेत्रों के अस्पतालों में सहयोगी प्राध्यापक के तौर पर नियुक्त किए जाने पर 1 लाख 85 हजार रुपए मानधन दिया जाएगा। विशेष उपचार के लिए नियुक्त किए जाने पर 2 लाख 30 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं शेष महाराष्ट्र के चिकित्सा संस्थाओं में गैर सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को नियुक्त पर हर महीने 1 लाख 85 हजार रुपए मानधन मिलेगा। जबकि शेष महाराष्ट्र के अस्पतालों में गैर सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापकों को हर महीने 1 लाख 70 हजार रुपए मानधन मिल सकेगा। अति विशेष उपचार के लिए नियुक्त किए किए गए जाने पर 2 लाख 30 हजार रुपए मानधन होगा। विशेष उपचार के लिए नियुक्त पर 2 लाख 10 हजार दिए जाएंगे। 

 

Created On :   27 Jan 2022 11:05 PM IST

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