एयरपोर्ट से माल्या का विमान न हटाने से कोर्ट नाराज, कहा- भारतीय छवि के लिए ठीक नहीं

Not removing Mallyas private plane from airport, HC said not good
एयरपोर्ट से माल्या का विमान न हटाने से कोर्ट नाराज, कहा- भारतीय छवि के लिए ठीक नहीं
एयरपोर्ट से माल्या का विमान न हटाने से कोर्ट नाराज, कहा- भारतीय छवि के लिए ठीक नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भगोडे कारोबारी विजय माल्या के निजी विमान को अब तक मुंबई एयरपोर्ट परिसर से न हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह से माल्या के एयरबस को हवाई यात्रा करने वालों के लिए प्रदर्शित करना भारत की छवि के लिए ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि आफिसिअल लिक्विडेटर भारत छोड़कर भागे माल्या के इस लक्जरी एयरबस को हटाने के लिए कुछ करे।

26 फरवरी तक का समय दिया
जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने ऑफिसियल लिक्विडेटर को माल्या के विमान को हाटने के लिए 26 फरवरी तक का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस अवधि तक लिक्विडेटर विमान को हटाकर एयरपोर्ट की जगह को खाली कराए। बेंच ने कहा कि आखिर इस विमान को अब तक एयरपोर्ट पर क्यों रखा गया है?

विफल हो चुके हैं विमान नीलामी के प्रयास
इससे पहले सेवा कर विभाग ने बेंच के सामने कहा कि विमान को नीलाम करने के उसके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। विभाग की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि हमने पिछले दिनों माल्या के विमान की नीलामी रखी थी लेकिन कोई भी हमे विमान की बोली लगाने वाला नहीं मिला। बेंच को बताया गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने किंगफिशर एयर लाइन व उसकी मूल कंपनी यूबी होल्डिंग लिमिटेड कंपनी के वाइंडिंगअप का आदेश जारी किया है। इसके लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिक्विडेटर की नियुक्ति की है।

विमान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पर खड़ा
विजय माल्या का विमान फिलहाल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पर खड़ा  है। माल्या की कंपनी ने सेवा कर विभाग के 32 करोड रुपए का भुगतान नहीं किया है। इस राशि के भुगतान का निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट  लिमिटेड (एमआईएल) ने विमान को हटाने और किराया भुगतान का निर्देश देने को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है।

Created On :   29 Jan 2018 3:02 PM GMT

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