शिर्डी के अवमानना याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस

Notice to defendants in contempt petition of Aurangabad High Court - Shirdi
शिर्डी के अवमानना याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस
औरंगाबाद खंडपीठ शिर्डी के अवमानना याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। शिर्डी के श्री साईबाबा संस्थान के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायमूृर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति आरएन लड्डा की पीठ ने नोटिस जारी किया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।सामाजिक कार्यकर्ता संजय काले ने उक्त याचिका दायर करते हुए कहा कि औरंगाबाद खंडपीठ ने 30 जनवरी 2019 को दैनिक खर्च के अलावा अन्य खर्च करने पर प्रतिबंध लगाया था। 9 अक्टूबर 2019 को जनहित याचिका के मामले में तदर्थ समिति को नीतिगत व आर्थिक निर्णय का अधिकार दिया था। इस कारण संबंधित काम के बड़ी राशि के बिल खंडपीठ की अनुमति से स्वीकृत करना अपेक्षित था। तीन बड़े निर्माण व्यवसायिकों के करीब 25 करोड़ के बिल तत्कालीन सीईओ बगाटे ने अदा किए, लेकिन इसके लिए तदर्थ समिति व हाईकोर्ट की इजाजत नहीं ली, इस नाराजगी के चलते उक्त याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का पक्ष एड प्रज्ञा तलेकर व एड अजिंक्य काले ने रखा। बगाटे का अन्न व नागरी विभाग में नियंत्रक व संचालक पद पर तबादला किया गया है।
 


 

Created On :   11 Oct 2021 4:09 PM GMT

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