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पीएमएलए ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने जाकिर नाईक की संस्था को भेजा नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया है। याचिका में नाइक व उसकी संस्था से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने के मुद्दे को उठाया गया है।
याचिका में दिल्ली की प्रीवेंशन आफ मनी लांडरिंग ट्रिब्यूनल की ओर से जारी किए गए आदेश को भी चुनौती दी गई है। ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में ईडी की ओर से नाइक व आईआरएफ से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर उसके (ईडी) द्वारा इस मामले में अपना हलफनामा करने तक रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने नाइक के खिलाफ गैर कानून गतिविधि प्रतिबंधक कानून के तहत एनआईए की ओर से की गई जांच से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश नाइक के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया था।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति इंद्रजीत मंहती व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे वकील हितेन वेणेगांवकर ने दावा किया कि ट्रिब्यूनल ने इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया है। क्योंकि ट्रिब्यूनल में सिर्फ संपत्ति को जब्त करने के मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी। इसलिए ट्रिब्यूनल जांच एजेंसी से जुड़े दस्तावेज व नाइक के आपत्तिजनक भाषणों की प्रति न मांगे। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने नाइक को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
Created On :   4 Jan 2019 8:55 PM IST