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बिना टैक्स दिए लाखों कमाने वाले मैरिज हाल, टेंट हाउस को नोटिस
डिजिटल डेस्क शहडोल । जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए बिना लाखों रुपए कमाने वाले मैरिज गार्डन, टेंट हाउस और कैटरिंग सर्विसेज को वाणिज्यिक कर विभाग ने नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। उचित जवाब नहीं आने पर पैनाल्टी की कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के पास लगातार शिकायतें आ रही थीं कि मैरिज हॉल और टेंट हाउस वाले मनमानी वसूली कर रहे हैं और इसका टैक्स भी विभाग में जमा नहीं करा रहे हैं। पड़ताल में पाया गया कि शहडोल सर्किल के अधिकतर सर्विस प्रोवाइडर ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है और काम कर रहे हैं। शहडोल और उमरिया जिले के ऐसे 60 व्यवसासियों को मंगलवार को नोटिस जारी किया गया है, जो शादी हॉल, टेंट हाउस और कैटरिंग का काम करते हैं। इनमें कुछ होटल भी शामिल हैं, जहां शादियों का आयोजन किया जाता है। इनमें शहडोल जिले के 38 और उमरिया जिले के 22 प्रतिष्ठान शामिल हैं।
नगर पालिका से भी मांगी जानकारी
विभाग ने नगर पालिका को पत्र लिखकर मैरिज हॉल, टेंट हाउस और कैटरिंग का काम करने वालों की जानकारी मांगी है। पूछा गया है कि शहर में ऐसे कितने प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। बताया जाता है शहर में संचालित अधिकतर मैरिज हॉल और टेंट हाउस का नगर पालिका में भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही धड़ल्ले से इनका कारोबार चल रहा है। इसके अलावा अधिकतर मैरिज हॉल में अपनी कोई पार्किंग भी नहीं है। सड़कों पर ही वाहन खड़े होते हैं, जिससे आए दिन जाम के हालात बनते हैं।
टैक्स देना जरूरी
जीएसटी के तहत ऐसे सभी कारोबार आते हैं जो सर्विस (सेवा) देते हैं। मैरिज हॉल, टेंट हाउस और कैटरिंग भी सेवा के दायरे में आते हैं। इसके अलावा जिन होटलों शादियों का आयोजन किया जाता है, उनके लिए भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। इनको 18 फीसदी जीएसटी देनी होती है। यानि अगर एक बुकिंग पर अगर 1 लाख रुपए लिए जाते हैं तो 18 फीसदी जीएसटी के हिसाब से 18 हजार रुपए टैक्स देना जरूरी है।
नोटिस जारी किया है
शहडोल सर्किल के 60 मैरिज हॉल, टेंट हाउस और कैटरिंग वालों को नोटिस जारी किया गया है। इनसे एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद पैनाल्टी की कार्रवाई की जाएगी।
प्रकाश सिंह बघेल, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यिक कर विभाग
Created On :   7 March 2018 1:42 PM IST