मनसे पदाधिकारियों को जारी हुए हैं नोटिस, कानून - व्यवस्था को लेकर दर्ज मामले

Notices have been issued to MNS officials, cases registered regarding law and order
मनसे पदाधिकारियों को जारी हुए हैं नोटिस, कानून - व्यवस्था को लेकर दर्ज मामले
औरंगाबाद मनसे पदाधिकारियों को जारी हुए हैं नोटिस, कानून - व्यवस्था को लेकर दर्ज मामले

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। हालिया सभा के आयोजन के लिए पुलिस द्वारा तय की गई शर्तों-नियमों का उल्लंघन कर भड़काऊ बयान देकर हिंसा व अपराध करने के लिए उकसाने के आरोप में मनसे प्रमुख राज ठाकरे सहित आयोजकों के खिलाफ मंगलवार दोपहर सिटी चौक पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। इसी के साथ मनसे के कई पदाधिकारियों को पुलिस ने फौजदारी संहिता की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया है। चेताया है कि वे कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कानून व व्यवस्था खतरे में पड़े। अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

1 मई को मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल पर आयोजित राज ठाकरे की सभा से पूर्व शहर पुलिस ने आयोजक राजीव जावलीकर सहित मनसे के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर नियमों पर अमल करने के निर्देश दिए थे। इन्हें मनसे नेताओं ने मान्य किया था। इसके बाद 16 शर्तों पर सभा को इजाजत दी गई, लेकिन सभा के दौरान कई शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप पुलिस ने लगाया है। इस कारण पुलिस ने सभा की पूरी रिकार्डिंग, वीडियो आदि की जांच कर आखिरकार भादंसं की धारा ११६, ११७, १५३ सहित पुलिस अधिनियम १९५१ की धारा १३५ के तहत चौक पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है।

उक्त धाराओं का क्या है अर्थ

अपराध के लिए उकसाने पर भादंसं संहिता १८६० की धारा ११६ के अनुसार, अपराध में मदद करने के आरोप पर धारा ११७ के अनुसार, हिंसा करने के लिए उकसानने पर धारा १५३ के अनुसार तथा नियम-शर्तों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम १९५१ की धारा १३५ के अनुसार अपराध दर्ज किया जाता है।

सभी अपराध जमानत पात्र 

डॉ. नागनाथ कोडे, पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा के मुताबिक राज ठाकरे व आयोजकाें के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानतपात्र हैं। सभी धाराओं में 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। प्रकरण में आरोपियों को पुलिस थाने से भी जमानत मिल सकती है। पुलिस थाना जाना संभव नहीं तो न्यायालय से भी जमानत ले सकते हैं

यह तो रजाकारी

सुमित खांबेकर, जिला अध्यक्ष, मनसे के मुताबिक लगभग सभी पदाधिकारियों को पुलिस ने फौजदारी संहिता की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया है। सुबह से सभी पदाधिकारियों को पुलिस थाने में बुलाया जा रहा था। इसके बाद राज ठाकरे पर अपराध दर्ज किया गया। उनके साथ विद्यार्थी सेना के जिला अध्यक्ष राजू जावलीकर पर भी अपराध दर्ज किया गया। उनके साथ अन्य शब्द प्रयोग एफआईआर में किया गया है। मेरे साथ सतनाम सिंह गुलाटी, वैभव मिटकर, दिलीप बनकर पाटील, बिपिन नाईक, गजन गौडा पाटील, आशीष सुरडकर, राजू जावलीकर, मंगेश सालवे, राहुल पाटील, संकेत शेटे सहित अन्य पदाधिकारिओं को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। रजाकार पद्धति से बर्ताव करने के कारण महाराष्ट्र सरकार का हम विरोध करते हैं।

Created On :   3 May 2022 8:55 PM IST

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