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अब अपराधियों को मिल सकेगी पुलिस सिक्यूरिटी, जानिए क्या होंगे नियम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने निजी लोगों को पुलिस सुरक्षा देने को लेकर राज्य सरकार की ओर से बनाए गए सुधारित दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत सरकार आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्ति को भी पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। बशर्ते उसके जीवन को वास्तव में खतरा हो। सुरक्षा देने विशेषाधिकार पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के पास होगा। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिसकी मासिक आय 50 हजार रुपए से कम है, उसे निशुल्क पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जबकी जिसकी आय 50 हजार से अधिक है, उससे उसकी सालाना सकल आय का 15 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क देना होगा।
सुरक्षा शुल्क का भुगतान न हुआ तो भुनाई जाएगी बैंक गारंटी
यदि किसी की सुरक्षा में पुलिस कांस्टेबल को तैनात किया जाता है, तो इसके लिए बतौर सुरक्षा शुल्क 95 हजार रुपए मासिक देने होंगे। जबकि पुलिस नायक के मामले में सुरक्षा शुल्क एक लाख रुपए के अधिक होगा। नए दिशा-निर्देशों को मुताबिक किसी को सुरक्षा देने से पहले उससे बैंक गारंटी ली जाएगी। सुरक्षा शुल्क का भुगतान न करने पर उसकी बैंक गारंटी को भुना लिया जाएगा। पैसों की वसूली लैंड रेवन्यू कोड के तहत की जाएगी।
कमेटी तय करेगी सुरक्षा देनी है या नहीं
पुलिस सुरक्षा मांगने पर पहले इसके लिए गठित कमेटी जांच करेगी। कमेटी तय करेगी कि उसे पुलिस सुरक्षा देनी है या नहीं। पुलिस सुरक्षा का हर तीन महीने में जायजा लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश मंजूला चिल्लूर और न्यायमूर्ति एमएस सोनक की खंडपीठ के सामने राज्य के महाधिवक्ता ने सुरक्षा से जुड़े सुधारित दिशा-निर्देशों की प्रति पेश की। जिस पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने संतोष व्यक्त किया।
वकील ने दायर की थी याचिका
खंडपीठ ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों से जुड़े परिपत्र को सरकार एक महीने के भीतर शासनादेश के रुप में जारी करे। इसके साथ ही अभी तक जिन लोगों ने सुरक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया है उनसे नए दिशा-निर्देशों के तहत बकाया राशि वसूली जाए। पेशे से वकील शनि पुनमिया ने इस विषय पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में मुख्य रुप से नेताओं, फिल्म व उद्योगजगत से जुड़े वीआईपी लोगों को बकाया सुरक्षा शुल्क की वसूली का निर्देश देने की मांग की गई थी।
Created On :   30 Nov 2017 8:30 PM IST