महाराष्ट्र में यात्रा के लिए अब ई-पास की जरुरत नहीं, खुलेंगे होटल

Now No need of e-pass for travel in Maharashtra
महाराष्ट्र में यात्रा के लिए अब ई-पास की जरुरत नहीं, खुलेंगे होटल
महाराष्ट्र में यात्रा के लिए अब ई-पास की जरुरत नहीं, खुलेंगे होटल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में अब बिना किसी मंजूरी, अनुमति अथवा ई-पास के एक जिले से दूसरे जिले में लोग और सामानों की आवाजाही की जा सकेगी। सोमवार को राज्य सरकार ने कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। इस आदेश में मिशन बिगिन अगेन परिकल्पना के तहत कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके अनुसार राज्य में 2 सितंबर से जिला अंतर्गत परिवहन की अनुमति दी गई है। यात्रियों को निजी बसों और मिनी बसों में सफर करने की अनुमति होगी। इस संबंध में परिवहन आयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेंगे। राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों में ए और बी ग्रुप अफसरों की अब 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। ए और बी ग्रुप के अफसरों के अलावा बाकी के कर्मचारियों को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), पुणे और पिंपरी-चिंचवड मनपा क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में 30 प्रतिशत अथवा 30 कर्मचारियों (जो भी अधिक होगा) को ड्यूटी पर आना होगा। जबकि महाराष्ट्र के शेष हिस्से के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत अथवा 50 कर्मचारियों (जो भी ज्यादा होगा) अनिवार्य रहेगी।

निजी कार्यालयों में 30 % उपस्थिति

वहीं निजी कार्यालयों में 30 प्रतिशत क्षमता में कर्मचारियों को बुलाया जा सकेगा। निजी कार्यालयों में कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। इस पर निगरानी के लिए हर निजी कार्यालय के लिए विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। 

होटल-लॉज में 100% ग्राहक

राज्य के होटल और लॉज को अब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू किया जा सकेगा। इसके लिए एसओपी जारी किया जाएगा। राज्य में चार पहिया, टैक्सी और कैब में ड्राइवर के अलावा 3 यात्री, रिक्शा में ड्राइवर को छोड़कर 2 यात्री और मोटरसाइकिल पर चालक के अलावा एक व्यक्ति बैठ सकेंगा पर हेल्मेट और मास्क पहनना आवश्यक होगा। 

स्कूल, कॉलेज और मेट्रो पर पाबंदी जारी 

राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षा और कोचिंग संस्थान30 सितंबर तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मेट्रो रेल सेवा भी बंद रहेगी। विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को नहीं बुलाया जा सकेगा। किसी व्यक्ति की मौत पर अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।
 

Created On :   31 Aug 2020 9:14 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story