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अब वनक्षेत्र के गड्ढों को पाटने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में वनक्षेत्र की सड़कों के गड्ढों को पाटने के लिए अब राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुवार को राज्य के वनमंत्री संजय राठोड ने यह जानकारी दी। राठोड ने कहा कि प्रदेश में वन संरक्षण कानून 1980 से पहले तैयार किए गए और देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोशीट नक्शा (स्थलाकृतिक मानचित्र) पर दर्शाए गए वन क्षेत्रों की सड़कों के गड्ढों को भरने के काम के लिए अब सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से गड्ढों को पाटने के प्रस्ताव को मंजूरी लेने में समय लगता है। इसलिए यह फैसला किया गया है। इससे अब वनक्षेत्र की सड़कों के गड्ढों को भरने के काम के लिए सरकार से अनुमति नहीं की जरूरत नहीं होगी। लेकिन काम करने से पहले संबंधित वन अधिकारी को देनी होगी। काम करने वाली एजेंसी को गड्ढों को पाटने के लिए मिट्टी और अन्य सामग्री वन क्षेत्र की सीमा के बाहर से उपलब्ध करवाना होगा।
Created On :   15 Oct 2020 8:59 PM IST