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अब खेत जमीन और बांधों पर लगाए जाएंगे पौधे
डिजिटल डेस्क,नागपुर| शहर से लगी खेत जमीन व बांधों पर भी अब पौधारोपण किया जाएगा। राज्य के विशिष्ट प्रवर्ग के किसानों की स्वामित्व की खेत जमीन और बांधों पर रोजगार गारंटी योजना के तहत पौधारोपण कार्यक्रम चलाने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस आशय का आदेश भी जारी किया गया है। वन विभाग की सामाजिक वनीकरण शाखा इस निर्णय पर अमल करेगी। यह जानकारी रोजगार गारंटी योजना के राज्य आयुक्त ने दी है।
छोटे व सीमांत भूधारक किसानों को प्राथमिकता
आदेश के अनुसार अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, भटक्या जनजाति, विमुक्ति जाति, गरीबी रेखा लाभार्थी, महिला पर निर्भर परिवार, शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग व्यक्ति पर निर्भर परिवार, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी, अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस प्रवर्ग के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के बाद 2008 के कृषि कर्जमाफी व कर्ज सहायता योजना में शामिल किए गए छोटे तथा सीमांत भू-धारक किसानों की जीमी पर काम व शर्त के अधीन रहकर इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
1 जून से 20 नवंबर तक होंगे पौधारोपण
इस योजना की मार्गदर्शक सूचना, लाभ धारक का चयन और उनकी अर्हता इस योजना के किसानों की खेत जमीन पर और बांध पर रोपित किए जाने वाले पौधों की सूची का 12 अप्रैल 2018 को जारी किए गए सरकार के आदेश में उल्लेख किया गया है। इस योजना में पौधारोपण की कालावधि 1 जून से 20 नवंबर तक रहेगी।
लाभार्थी जॉबकार्डधारक होना जरूरी
योजना का लाभार्थी जॉबकार्डधारक होना आवश्यक होने से उनको खुद के क्षेत्र में किए गए पौधाें का संवर्धन, जतन करने की जवाबदारी पूरी करनी होगी। वृक्षनिहाय मापदंड के अनुसार दूसरे व तीसरे वर्ष जीवंत पेड़ों का प्रतिशत अनुसार काम करने की जवाबदारी लाभार्थी की होगी। दूसरे व तीसरे वर्ष बगीचे में रोपण क्षेत्र में 90 प्रतिशत और असिंचित पेड़ों के बारे में 75 प्रतिशत पेड़ जीवंत रखने वाले लाभार्थी ही अनुदान के पात्र होंगे।
सलाहकार व प्रकल्प निरीक्षण समिति जुटेगी
इस कार्यक्रम के लिए उपविभाग के अधिकारी की अध्यक्षता में सलाहकार व प्रकल्प निरीक्षण समिति बनाई जाएगी। रोजगार गारंटी योजना के सभी मार्गदर्शक निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
Created On :   2 May 2018 7:38 AM GMT