यह दी गई छूट
1-अनलॉक के पहले चरण में खुले में व्यायाम की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन इस दौरान बगीचों में लगे उपकरण, ओपन एयर जिम के उपकरण और प्ले एरिया में मौजूद झूले, लटकने के लिए लगे बार जैसे उपकरणों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।
2-सड़क या गली की एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेगी, जबकि दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खोलने की इजाजत होगी। स्थानीय महानगरपालिका और पुलिस आयुक्त सक्रिय रुप से दुकानदारों के संगठनों से बातचीत कर इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और यातायात का भी ध्यान रखना होगा।
3-सभी निजी ऑफिसों को 10 फ़ीसदी क्षमता या 10 कर्मचारियों, जो भी ज्यादा हों, के साथ काम करने की इजाजत दी जाएगी। बाकी लोगों को घर से काम करने की छूट देनी होगी। कर्मचारियों को स्वच्छता से जुड़ी जानकारी देनी होगी। जिससे उनके घर पर रहने वाले बुजुर्ग प्रभावित ना हों। यह आदेश 8 जून से लागू हो सकेगा।