बढ़ती जनसंख्या के कारण अब मनपा-नपा में नगरसेवकों की संख्या में 17 फीसदी की बढ़ोतरी

Now the number of corporators in Municipality-Napa has increased by 17 percent
 बढ़ती जनसंख्या के कारण अब मनपा-नपा में नगरसेवकों की संख्या में 17 फीसदी की बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल का फैसला   बढ़ती जनसंख्या के कारण अब मनपा-नपा में नगरसेवकों की संख्या में 17 फीसदी की बढ़ोतरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई को छोड़कर प्रदेश के बाकी महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं (नगर परिषदों) में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में न्यूनतम 17 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मनपा और नपा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरी विकास योजनाओं की गति को बढ़ाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मनपा और नपा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राज्य में फिलहाल साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार मनपा और नपा की सदस्य संख्या निर्धारित है। कोरोना महामारी के चलते साल 2021 की जनगणना पूरी होने में कुछ समय लगेगा। इस अवधि में जनसंख्या बढ़ने की औसत दर को ध्यान में रखते हुए मनपा और नपा की न्यूनतम सदस्य संख्या 17 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया है। फिलहाल मनपा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 65 और अधिकतम संख्या 175 होती है। जबकि नपा में सदस्य संख्या न्यूनतम 17 और अधिकतम 65 है। सरकार का कहना है कि मनपा और छोटे शहरी क्षेत्रों में हुए रचनात्मक परिवर्तन व शहरी समस्याओं को उचित न्याय देने और विकास योजनाओं की गति बढ़ाने के लिए सदस्य संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।  

मनपा में अब ऐसी होगी सदस्यों की संख्या

- मनपा क्षेत्र में 3 लाख से अधिक और 6 लाख तक की जनसंख्या के लिए निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 76 होगी और अधिकतम सदस्यों की संख्या 96 से ज्यादा नहीं होगी। 
- मनपा क्षेत्र में 6 लाख से अधिक और 12 लाख तक जनसंख्या होने पर सदन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 96 होगी और अधिक से अधिक संख्या 126 से ज्यादा नहीं होगी।  
- मनपा क्षेत्र में 12 लाख से अधिक और 14 लाख तक जनसंख्या होने पर निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 126 और अधिकतम संख्या 156 से अधिक नहीं होगी।  
- मनपा क्षेत्र में 24 लाख से अधिक और 30 लाख तक जनसंख्या होने पर सदन में न्यूनतम 156 सदस्य निर्वाचित होंगे। जबकि सदन में अधिकम सदस्यों की संख्या 168 से ज्यादा नहीं होगी। 
- मनपा क्षेत्र में 30 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर सदस्यों की न्यूनतम संख्या 168 और अधिकतम संख्या 185 से अधिक नहीं होगी। 
नगर पालिकाओं में ऐसे बढ़ेगी सदस्यों की संख्या
- अ वर्ग नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 और अधिकतम संख्या 75 से अधिक नहीं होगी। 
- ब वर्ग नगर पालिकाओं में अब कम से कम 25 सदस्य निर्वाचित होंगे। जबकि इस सदन के सदस्यों की संख्या 37 से अधिक नहीं होगी। 
- क वर्ग नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम संख्या 25 से ज्यादा नहीं होगी। 
 

Created On :   27 Oct 2021 9:58 PM IST

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