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स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, बुधवार को भी होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर शेष सुनवाई बुधवार को भी होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलील रखी गई कि एम्पिरिकल डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार को समय लगेगा और इतने कम समय में एम्पिरिकल डेटा एकत्रित करना असंभव है। लिहाजा केन्द्र सरकार राज्य सरकार को एम्पिरिकल डेटा उपलब्ध कराए। इस पर राज्य सरकार की ओर से बुधवार की सुनवाई के दौरान दलील रखी जाएगी। इस दौरान चुनाव स्थगित कराए या फिर एक साथ कराए जाए इस पर भी बहस हुई। जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को भी बुधवार को सुना जाएगा। गौरतलब है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तीन हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई है। याचिकाओं में मांग की गई है कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में अन्य राज्यों का नियम महाराष्ट्र के लिए भी लागू किया जाए या फिर सभी चुनाव को ही स्थगित करके एम्पिरिकल डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार को समय दिया जाए। इसके अलावा एम्पिरिकल डेटा उपलब्ध कराने के केंद्र को निर्देश दिया जाए। ओबीसी का इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध कराने के मुद्दे पर केन्द्र सरकार की ओर से दलील रखी गई कि ओबीसी इस डेटा में कई त्रुटियां है। वह नहीं दिया जा सकता।
Created On :   14 Dec 2021 10:21 PM IST