टैक्स दाताओं के लिए सेंट्रल एक्साइज का ऑफर, केवल 30% देकर करें सेटलमेंट

Offer central excise to taxpayers, settle only by paying 30 percent
टैक्स दाताओं के लिए सेंट्रल एक्साइज का ऑफर, केवल 30% देकर करें सेटलमेंट
टैक्स दाताओं के लिए सेंट्रल एक्साइज का ऑफर, केवल 30% देकर करें सेटलमेंट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेश पर सेंट्रल एक्साइज की तरफ से अप्रत्यक्ष कर दाताओं के लिए ‘सबका विश्वास’ योजना लाई जा रही है। 1 सितंबर से शुरू होनेवाली इस योजना में नागपुर समेत देश भर में 4 लाख करोड़ की ड्यूटी फंसी हुई है। 30 फीसदी ड्यूटी लेकर 70 फीसदी की राहत कर दाता को दी जाएगी। कर दाता को संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग की तरफ से कानूनी प्रक्रिया में फंसे करदाताओं को मार्गदर्शन व सहयोग भी किया जाएगा। 

पोर्टल तैयार करेगी सरकार 

सेंट्रल एक्साइड एंड सर्विस टैक्स से संबंधित मामले कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल व विविध अदालतों में लंबित है। नागपुर समेत देश भर में 4 लाख करोड़ की ड्यूटी (अप्रत्यक्ष कर) इसमें फंसी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कानूनी प्रक्रिया में फंसे अप्रत्यक्ष करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सबका विश्वास योजना लाई। 1 सितंबर को यह योजना लांच होगी आैर उसी दिन से इस पर काम शुरू होगा। 31 दिसंबर 2019 तक यह योजना चलेगी। सरकार एक पोर्टल तैयार करेगी, जिस पर संबंधित कर दाता ऑनलाइन आवेदन कर अपने मामलों का निपटारा कर सकेगा। 30 जून 2019 (जीएसटी के छोड़कर) के पहले के सभी मामले इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 30% ड्यूटी भरकर कानूनी प्रक्रिया से कर दाता मुक्त हो सकेगा। 

मंदी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी 
देश की अर्थव्यवस्था मंदी में है। सरकार भी इसे लेकर चिंतित है। ‘सबका विश्वास’ यह 5 दशक (50 साल) की सबसे बड़ी राहत देनेवाली योजना मानी जा रही है। जानकारों की मानें तो योजना से भले ही करदाताओं को  70 फीसदी राहत मिलेगी, लेकिन यह योजना सरकार के लिए भी टॉनिक का काम करेगी। 4 लाख करोड़ के दावे (क्लेम्स) में सवा लाख करोड़ की ड्यूटी जमा करने का सरकार का लक्ष्य है। चंद महीने में यह काम करके मंदी से बाहर निकलने की कोशिश होगी। 

योजना का लाभ लें करदाता 

सबका विश्वास योजना से अप्रत्यक्ष करदाताओड को बड़ी राहत मिलने जा रही है और इसका लाभ करदाताओं ने लेना चाहिए। सालों से कानूनी प्रक्रिया में फंसे मामलों का निपटारा शीघ्र होने के साथ ही कर दाता को 70 फीसदी राहत मिलेगी। केवल 30 फीसदी ड्यूटी भरकर मामले से निजात मिलेगा। अधिकारी सेवा केंद्र से करदाताओं का जरूरी मार्गदर्शन करेंगे। पेनाल्टी, ब्याज व विलंब शुल्क माफ होगा। 
-प्रमोदकुमार अग्रवाल, प्रधान आयुक्त, जीएसटी-कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, नागपुर

नागपुर में 5 अधिकारी लगेंगे काम पर
सेंट्रल एक्साइज नागपुर जोन का कार्यक्षेत्र विदर्भ व मराठवाड़ा एवं नाशिक को कुछ हिस्सा है। जीएसटी भवन नागपुर में इस मामलों को देखने के लिए 5 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। नागपुर में अधिकारी योजना के दायरे में आनेवाले केसेस की स्क्रूटनी करने में लगे हैं। नागपुर जोन में कितने मामले हैं और कितनी ड्यूटी फंसी है, इसका आकलन किया जा रहा है। जीएसटी भवन के सेवा केंद्र में कर दाताओं को मार्गदर्शन व जरूरी मदद भी अधिकारी करेंगे। 
 

Created On :   30 Aug 2019 6:55 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story