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नगर पालिका की नोटिस पर ज्यादातर ने संचालन से किया मना
डिजिटल डेस्क, शहडोल। शहर में ज्यादातर शादी-बारात घरों का संचालन बिना फायर एनओसी के हो रहा है। ऐसे स्थानों पर आयोजन के दौरान दुघर्टना की आशंका बनी रहती है। शादी घर संचालन के लिए जरुरी शर्तों का पालन नहीं करने और नगर पालिका में पंजीयन नहीं होने पर 22 फरवरी को नगर पालिका सीएमओ द्वारा नोटिस जारी किया गया। इसमें संचालकों को दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया तो अधिकांश संचालकों ने लिखकर दे दिया उनकी जमीन पर अब शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं। ऐसे आयोजन भी नहीं हो रहे हैं जिसमें भीड़ एकत्रित हो। इसमें वार्ड क्रमांक 14 स्थित जीवन ज्योति संचालक पप्पू माली, वार्ड 23 श्यामलाल बाड़ा रामसनेही गुप्ता, शहनाई मैरिज गार्डन संचालक राकेश सैनी, श्री वृंदावन वाटिका नारायण गुप्ता, राधे उत्सव वाटिका भोला सिंह सेंगर, वार्ड 24 आशियाना मैरिज पैलेस संचालक श्रीनायडू, वार्ड 30 शगुन बारात घर जेपी तिवारी, वार्ड 31 अग्रवाल पैलेस सुरेश अग्र्रवाल व वार्ड 14 श्रीजी मैरिज गार्डन नंदलाल रोहरा सहित अन्य शादी घर शामिल हैं। बतादें कि नगर पालिका द्वारा 22 फरवरी को नोटिस जारी कर शादी-बारात घर संचालकों को मानकों का पालन करने और नियमों की अनदेखी पर जुर्माना लगाया था। इसमें जैन बाड़ा, लगन पैलेस, भारती, महराजा पैलेस, अभय कुंज, मोती महल व साईं पैलेस सहित अन्य शादी घर शामिल हैं।
शादी-बारात घरों के लिए जरुरी शर्तें-
> अग्नि शमन यंत्रों की व्यवस्था और विभाग की एनओसी के साथ ही प्रशिक्षित कर्मचारी
> प्रवेश व बाहर जाने के लिए दो पृथक रास्ते और सुरक्षा प्रयोजन बताने की जानकारी
> विवाह स्थल पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होनी ही चाहिए
> कचरा व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की उपलब्धता
> विकसित वृक्ष, पार्क और लैंडस्कोपिंग सहित आतिशबाजी के लिए निर्धारित क्षेत्र
> कुल क्षेत्रफल का कम से कम 25 प्रतिशत स्थान पार्किंग के लिए हो
उर्मिला कटारे (अध्यक्ष नगर पालिका शहडोल) ने बताया कि शादी-बारात घरों पर पूर्व में कार्रवाई की गई है। मानकों का पालन ऐसे स्थलों के संचालन के लिए कहा गया है। सीएमओ विस्तृत जानकारी देंगे।
Created On :   16 May 2022 7:08 PM IST