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कोरोना संक्रमित मरीज के सीधे सम्पर्क में आने वालों को ही मिलेगा इस योजना का लाभ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कामगार इंश्योरेंस पैकेज का लाभ सिर्फ ऐसे लोगों को ही दिया जाएगा जो सीधे कोरोना बाधित मरीज के संपर्क में आते है। इसमें कर्मचारी ठेके पर काम करता है अथवा किसी और रुप में, इसका महत्व नहीं है। शुक्रवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने यह जानकारी दी है।
गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्प्ष्ट करने को कहा था कि क्या नई मुंबई महानगरपालिका में ठेके पर कचरा उठाने का काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कामगार पैकेज इश्यूरेंस स्कीम का लाभ दिया जा सकता है। इसके जवाब में श्री सिंह ने न्यायमूर्ति एस जे कथावाला को उपरोक्त जानकारी दी । इस विषय पर समाज समता कर्मचारी संगठन ने याचिका दायर की है। ये कर्मचारी ठेके पर कार्य कर रहे हैं। याचिका में कर्मचारियों ने कहा है कि वे घर-घर जाकर लोगों का कचरा उठा रहे है, सड़कों को साफ कर रहे, मेडिकल कचरा उठा रहे हैं।
कचरा व्यवस्थापन के कार्य भी कर रहे हैं लेकिन हमें पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नहीं दी गई है। काम के बाद हाथ स्वच्छ रखने के लिए दो बूंद सैनिटाइजर दिया जाता है। हम अपनी जान जोखिम में डाल कर काम कर रहे हैं। जबकि आवश्यक सेवा में लगे दूसरे कर्मचारियों को सभी सुरक्षा सामग्री दी जा रही । गौरतलब है कि अदालत के निर्देश के बाद इन कर्मचारियों को सुरक्षा सामग्री देने की दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
Created On :   15 May 2020 9:15 PM IST