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प्रकरण का निराकरण होने के पूर्व ही ऑपरेटर ने सुधार दिए रिकार्ड
डिजिटल डेस्क शहडोल। तहसील न्यायालय में सक्षम अधिकारी के बिना संज्ञान में लाए रिकार्ड में सुधार कर दिए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस संंबंध में तहसीलदार ने डाटा इंट्री ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
यह है मामला- राजस्व प्रकरण क्रमांक 0026/अ/6/अ/2017-18 दिनांक 16-1-18 के तहत आराजी खसरा नंबर 594/1/1/2 रकवा 0.035 हेक्टेयर के भू स्वामी श्रीमती जसिदिया पत्नी स्व. एमानुल खलको निवासी सोहागपुर के रिकार्ड सुधारने का प्रकरण हल्का पटवारी पुष्पेंद्र मिश्रा को तहसीलदार द्वारा सौंपा गया था। पटवारी ने जब अपने यूजर आईडी पासवर्ड से रिकार्ड खोला तो 20 दिसंबर 2017 को ही 7.45 बजे रिकार्ड में सुधार कार्य हो चुका था। डाटा इंट्री ऑपरेटर प्रमोद कुशवाहा ने सुधार का आधार हस्तलिखित खसरे में मिलान दर्ज किया। जबकि नियमानुसार सुधारकार्य समक्ष अधिकारी का आदेश व प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना चाहिए। ऑपरेटर को लगा कि गलती पकड़ी जाएगी तो उन्होंने 26 दिसंबर को 4.22 बजे रिकार्ड को फिर उसी स्थिति में दर्ज कर दिया जो सुधार के पहले था। इस प्रकरण का निराकरण होने के पूर्व ही ऑपरेटर व्दारा रिकार्ड सुधार दिए जाने से तहसीलदार ने संबंधित को नोटिस दिया है ।
तहसीलदार ने की तस्दीक
पटवारी द्वारा रिकार्ड में बिना आदेश के सुधार संबंधी जानकारी से तहसीलदार को अवगत कराया गया। उन्होंने स्वयं के मास्टर यूजर आईडी पासवर्ड से खोलकर देखा तो राजस्व अभिलेखों में अवैधानिक तरीके से छेड़छाड़ होना पाया गया। ऑपरेटर को जारी शो कॉज में तहसीलदार ने उल्लेख किया है कि यह कृत्य किसी को अनुचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार दण्डनीय अपराध है। नोटिस में वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इनका कहना है
डाटा इंट्री ऑपरेटर को शो कॉज जारी किया गया है। जवाब अभी नहीं आया है, जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
मनोज चौरसिया, तहसीलदार
Created On :   31 Jan 2018 1:27 PM IST