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कोरोना संकट के चलते पेरोल-फर्लो पर छोड़े गए कैदी जेल लौटें
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य की जेलों से पैरोल और फर्लो पर छोड़े गए करीब साढ़े चार हजार कैदियों को एक बार फिर जेलों में लौटना होगा। गृहविभाग ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक कैदियों को 15 दिनों में वापस बैरकों में लौटने को कहा गया है। आदेश के मुताबिक अब राज्य में कोरोना संक्रमण काबू में है और इससे जुड़ी पाबंदियां खत्म हो गईं हैं, इसलिए कैदियों को वापस जेल जाना होगा। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीमकोर्ट ने मार्च 2020 में राज्यों को जेलों से भीड़भाड़ कम करने के तरीकों पर विचार करने के लिए उच्चाधिकार समिति बनाने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने उच्चाधिकार समिति बनाई थी जिसकी सिफारिश पर कम गंभीर मामलों में जेल में बंद 4425 विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों को 45 दिनों के फर्लो पर रिहा किया गया था। बाद में समयसीमा 90 दिन और बढ़ा दी गई थी। पिछले साल मई महीने में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीमकोर्ट ने कैदियों की राहत बढ़ाने को कहा था। अदालत के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने पैरोल और फर्लों के नियमों में बदलाव किया था लेकिन अब कोरोना संक्रमण काबू में है और इससे जुड़ी पाबंदियां वापस ले ली गईं हैं इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस बाबत 8 मई 2020 को जारी पैरोल और फर्लो से जुड़ा आदेश वापस ले लिया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक जेलों में वापस लौटने वाले कैदियों की आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। जो कैदी वापस जेल नहीं लौटेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
Created On :   6 May 2022 9:16 PM IST