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एलएसडी की मात्रा निर्धारित करते समय कागज के वजन को नहीं किया जा सकता शामिल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नशीले पदार्थ एलएसडी की मात्रा निर्धारित करते समय उस कागज के वजन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसका इस्तेमाल एलएसडी को रखने के लिए किया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चरस व एलएसडी के साथ पकड़े गए एक आरोपी को जमानत देते हुए उपरोक्त बात कही है।
ठाणे पुलिस पिछले साल हितेश मल्होत्रा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। मल्होत्रा के पास पुलिस को एलएसडी की दस पुडिया व 970 ग्राम चरस मिला था। इसके अलावा 13 पुड़िया एलएसडी आरोपी के घर से बाद में मिली थी। निचली अदालत ने म्ल्होत्रा को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसलिए मल्होत्रा ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था।
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे की खंडपीठ के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुहास ओक ने कहा कि मेरे मुवक्किल के पास बेहद कम मात्रा में एलएसडी मिली है। जो एनडीपीएस कानून के तहत निर्धारित कमर्शियल क्वांटिटी से कम है। निचली अदालत ने एलएसडी की मात्रा को कागज के वजन के साथ देखी है। इसलिए निचली अदालत का आदेश खामी पूर्ण है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने आरोपी को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। किया जाता है।
Created On :   8 Dec 2020 7:34 PM IST