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परमबीर सिंह को फिर मिली राहत, याचिका पर 9 मार्च को अंतिम सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल परमबीर की गिरफ्तारी पर रोक समेत सभी पुराने आदेश जारी रहेंगे। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने परमबीर सिंह की उस याचिका, जिसमें उन्होंने खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमों को रद्द करने या उन्हें सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की है, पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई करके यह फैसला भी लेगा कि मामलों की जांच सीबीआई को स्थानांतरित की जानी चाहिए या नहीं। पीठ ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार से यह आश्वासन भी दर्ज किया कि वह परमबीर सिंह के खिलाफ मामले की अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। परमबीर सिंह द्वारा अंतिम निपटारे के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए रखा है। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने आश्वासन दिया है कि यह मामला तब तक हर हाल में लटका रहेगा।
Created On :   22 Feb 2022 9:44 PM IST