पारसी समुदाय को दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मिली सभा की अनुमति

Parsi community gets permission for gathering for peace of departed souls
पारसी समुदाय को दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मिली सभा की अनुमति
पारसी समुदाय को दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मिली सभा की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच पारसी समुदाय को दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए गुरुवार यानी 3 सितंबर 2020 को प्रार्थना सभा के आयोजन की अनुमति दे दी हैं। यह प्रार्थना सभा महानगर के केम्स कार्नर इलाके स्थित डोंगरवाड़ी टावर ऑफ साइलेंस में आयोजित की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुमति से जुड़ा आदेश अपवाद स्वरूप है इसे मिसाल के तौर पर न लिया जाए।इसके आधार पर अन्य लोग दूसरे धार्मिक आयोजन की इजाजत न मांगे। प्रार्थना सभा में 10 साल से कम व 65 साल के उपर के लोगों को शामिल होने की इजाजत न दी जाए। यहां आने वाले लोग मास्क पहने और कोरोना संक्रमण को रोकने से जुड़े सरकार के सभी नियमों का पालन करें।

इससे पहले राज्य सरकार ने इस सभा के आयोजन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। इसलिए बॉम्बे पारसी पंचायत संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पारसी समुदाय के निवेदन पर विचार करने को कहा था और  बुधवार को अपने निर्णय से अवगत कराने को कहा था। 

बुधवार को न्यायमूर्ति आर डी धानुका व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने कहा कि सरकार प्रार्थना सभा की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि यह सभा प्रतीकात्मक स्वरूप में नहीं होगी। ज्यादा संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। सरकार एक अभिभावक की भांति नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें घर में रहने के लिए कह रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडीसनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि हम किसी समुदाय के उत्सव के खिलाफ नहीं है बशर्ते यह नियमों के तहत हो।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि हम प्रार्थना सभा में सिर्फ पारसी समुदाय के लोगों को प्रवेश देगे। जहां यह सभा होने वाली है वह स्थान काफी विशाल है। वहां 5 पेवेलियन हैं। हम सभी नियमों का पालन करेंगे। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पारसी समुदाय को सुबह सात बजे से शाम साढ़े चार बजे के बीच प्रार्थना सभा के आयोजन की इजाजत दे दी। खंडपीठ ने कहा कि पूरे दिन में 200 लोग ही सभा में शामिल हो। एक घंटे में सिर्फ 30 लोग जाए। लोगों को अलग अलग पेवेलियन में बिठाए जाए। खंडपीठ ने कहा कि इस आदेश को अपवाद स्वरूप देखा जाए।
 

Created On :   2 Sept 2020 8:02 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story