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तेज रफ्तार भागती यात्री बस पलटी, एक की मौत, सात घायल

छिंदवाड़ा/सौंसर। सौंसर थाना अंतर्गत जामसांवली मंदिर के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस पिकअप वाहन से टकराकर पलट गई। बस में सवार 8 यात्रियों को गंभीर चोटें आई, जिसमें एक यात्री की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई है। घायलों को तत्काल राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सौंसर अस्पताल पहुंचाया गया।
जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह 7.30 बजे पांढुर्ना से छिंदवाड़ा जा रही बस क्रमांक एमपी 28 पी 0797 ने जामसांवली मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक पिकअप वाहन को टक्कर मार कर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मंदिर जा रहे दर्शनार्थियों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 100 डायल ने घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद ही बस का चालक मौके से फरार हो गया था। घटना की सूचना पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ धारा 279,337,304 ए आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
हादसे में घायलों को पहुंचाया अस्पताल-
सड़क हादसे के बाद घायल हुए यात्रियों को तत्काल सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया। जिसमें अनिल पिता गणेश ताडगे उम्र 38 वर्ष निवासी जावरा जिला बैतुल को परीक्षण के बाद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों में सोमवती पंद्राम,जानकी मानमोड़े, किरण पवार, बबीता यदूवंशी, काजल यदुवंशी, सकुन पवार का उपचार किया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।