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पतपेढी के जमाकर्ताओं को भी देना होगा इनकम टैक्स, बैंकों की एफडी पर मिले ब्याज पर पहले से लगता है कर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। अब बैंकों में जमा एफडी की तरह पतपेढी में निवेश पर भी इनकम टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार ने नए निर्देश से पतपेढी संचालक मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने सहकारी पत संस्थाओं के लिए भी धारा 194 (अ) लागू कर दिया है। अब तक यह केवल बैंकों के लिए लागू था। जिस पतपेढी का लाभ व हानी 50 करोड़ से अधिक होगा, ऐसी पतपेढी के सदस्यों व जमाकर्ताओं से इनकम टैक्स वसूला जाएगा। जमाकर्ताओं से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी पतपेढी संचालकों पर सौपी गई है। जमाकर्ताओं के जमा पर 40 हजार से अधिक ब्याज मिलने पर ब्याज के तौर पर मिली रकम पर आयकर देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ी छूट दी गई है। ब्याज की रकम 50 हजार रुपए से अधिक होने पर ही वरिष्ठ नागरिकों को कर देना होगा।
ज्ञानदीप कॉआपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी के अध्यक्ष जिजाबा पवार ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 13 मई 2020 तक 10 फीसदी और 14 मई से 31 मार्च 2021 तक साढे सात फीसदी टीडीएस काटने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने पतपेढीयों पर एक और शर्त लगाई है। एक पतपेढी की सभा शाखओं द्वारा एक बैंक से 1 करोड़ से अधिक की रकम निकालने पर संबंधित बैंक 2 फीसदी टीडीएस काटेगा। पवार का कहना है कि इन नए नियमों से पतपेढी संचालक परेशान हैं। बता दें कि राज्य के 13568 पत संस्थाओं में 2 करोड़ 5 लाख 15242 सदस्य हैं। इन पत संस्थाओं में 65 हजार 778 करोड़ रुपए एफडी है।
बैंक के जमाकर्ताओं को पहले से देना पड़ता है टीडीएस
बैंकों से ब्याज के तहत अर्जित धन आयकर के तहत आता है। ब्याज राशि पर टैक्स देना होता है। बैंक एफडी पर ब्याज से अर्जित आय का आकलन करती है। यदि ब्याज इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा होती है तो वह टीडीएस के दायरे में आ जाती है। यानी 10 हजार की राशि से ज्यादा ब्याज आय पर टीडीएस कटौती की जाती है। बैंक टीडीएस कटौती वार्षिक आधार पर करता है।
Created On :   9 Jun 2020 8:03 PM IST