जेब्रा क्रॉसिंंग से सड़क पार नहीं कर रहा था राहगीर,  इसलिए बरी हुआ आरोपी दुपहिया वाहन चालक 

Pedestrian was not crossing the road from the zebra crossing- accused driver acquitted
जेब्रा क्रॉसिंंग से सड़क पार नहीं कर रहा था राहगीर,  इसलिए बरी हुआ आरोपी दुपहिया वाहन चालक 
मैजिस्ट्रेट कोर्ट जेब्रा क्रॉसिंंग से सड़क पार नहीं कर रहा था राहगीर,  इसलिए बरी हुआ आरोपी दुपहिया वाहन चालक 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने लापरवाही से दुपहिया गाड़ी चलाने के आरोप से एक आरोपी को इसलिए बरी कर दिया है क्योंकि राहगीर ऐसी जगह से रोड पार कर रहा था जहां जेब्रा क्रासिंग नहीं थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक  इमरान खान नामक व्यक्ति 25 जून 2018 को सुबह के साढे नौ बजे मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके में सड़क पार कर रहा था। तभी एक्टिवा स्कूटर से तेज रफ्तार से आ रहे 31 वर्षीय चेतन सावंत ने खान को ठोकर मार दी। इस दौरान खान को गंभीर चोट लगी और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 383 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ गिरगांव कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया गया था।  

मजिस्ट्रेट के के पाटिल के सामने आरोपी के खिलाफ मामले को लेकर मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े जांच अधिकारी ने अपनी गवाही के दौरान कहा कि जिस जगह आरोपी ने शिकायतकर्ता को ठोकर मारी थी वहां पर न तो कोई जेब्रा क्रासिंग थी और न ही ट्रैफिक सिग्नल था। 

इस दौरान मजिस्ट्रेट ने मामले से जुड़े जांच अधिकारी की गवाही को सुनने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता व उसके भाई ने इस बात को छुपाया है कि जहां से वे रोड पार कर रहे थे वहां पर न तो को कोई जेब्रा क्रासिंग थी और न ही कोई ट्रैफिक सिग्नल था। इस लिहाज से देखा जाए तो खान ने ऐसी जगह से रोड पार कर रहे थे जहां पर कोई जेब्रा क्रासिंग व सिग्नल नहीं था। यह उसकी गलती को दर्शाता है। जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ है। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने घटना को लेकर पेश सीसीटीवी फुटेज को स्वीकार करने से मना कर दिया। क्योंकि फुटेज को लेकर कोई प्राधिकृत प्रमाणपत्र नहीं पेश किया गया था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ संदेह से परे जाकर आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। 
 

Created On :   11 Aug 2022 8:24 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story