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आदर्श सोसाईटी को मिली खाते से 1 करोड़ निकालने की अनुमति, कागजात सौंपने पर मिली परमिशन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने विवादित आदर्श सोसायटी को अपने बैंक खाते से एक करोड़ रुपए निकालने की अनुमति दे दी है। इस राशि के लिए सोसायटी ने अपनी जमीन के कागजात सुरक्षा के तौर पर अदालत को सौंपी है। इस जमीन पर 31 मंजिला इमारत बनी हुई है। जो फ्लैट के आवंटन व पर्यावरण की मंजूरी को लेकर विवादों में घिर गई थी।
जस्टिस पीके शर्मा ने सोसायटी को खाते से एक करोड़ रुपए निकालने की अनुमति दी है ताकि इमारत का रखरखाव किया जा सके और मुकदमे का खर्च भी उठाया जा सके। जनवरी 2011 में सीबीआई ने सोसायटी के बैंक खाते को सील कर इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस बीच सोसायटी के सचिव रामचंद्र ठाकुर ने कोर्ट में आवेदन दायर कर दावा किया था कि इस जमीन की मालिक सोसायटी है। राज्य सरकार ने 12 करोड़ 61 लाख रुपए के भुगतान पर यह जमीन आवंटित की है। इसलिए पैसे निकालने की अनुमति देने के लिए सुरक्षा के तौर पर यह जमीन काफी है।
दक्षिण मुंबई के कुलाबा इलाके में स्थित आदर्श सोसायटी की इमारत 2011 से विवादों में घिरी हुई है। पर्यावरण से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इमारत को गिराने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि जिस जगह पर इमारत बनी है वह जमीन उसकी है।
गौरतलब है कि साल 2016 में बांबे हाईकोर्ट ने भी सोसायटी के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में में अपील की है जो सुनवाई के लिए प्रलंबित है। इस मामले के चलते तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को अपनी कुर्सी गवानी पड़ी थी।
Created On :   22 Aug 2018 2:48 PM GMT