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पीएनबी घोटाला मामले में भगौड़े नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मामले में भगौड़े नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी है। जिनकी कीमत 500 करोड़ रुपए के करीब है। इस दौरान कोर्ट ने पीएनबी की ओर से मोदी की नौ संपत्तियों पर किए गए दावे को भी मंजूर कर लिया है। यह संपत्ति मोदी की ओर से बैंक के पास गिरवी रखी गई थी ताकि उसे बैंक से क्रेडिट की सुविधा मिल सके। इससे पहले ईडी ने एफईओ कानून के तहत मोदी की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दिए जाने को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। जिसे विशेष न्यायाधीश एमएन मेनजोगे ने मंजूर कर लिया है। 39 संपत्तियों में मोदी की किमती वस्तुएं, देशी व विदेशी बैंक खातों में जमा राशि, रिदम हाउस व अलीबाग स्थित फार्म हाउस का समावेश है। 39 संपत्तियों में मोदी की 12 अचल संपत्ति और 22 कार शामिल है। सूरत प्लांट में स्थित मशीने व जांच के दौरान जब्त किए गए कीमती गहने व घडियां हैं। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि ईडी को आरोपी मोदी की 48 संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी जाए। जिसकी कीमत 929 करोड़ रुपए है। क्योंकि मामले से जुड़े आरोपी को भगौड़ा आरोपी घोषित किया जा चुका है। बता दें कि ईडी के आवेदन पर विशेष अदालत ने साल 2019 में मोदी को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।
Created On :   20 Oct 2022 10:11 PM IST