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राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारी राजेश कुंटे की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कुंटे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा साल 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को सबूत के रुप में स्वीकार करने की मांग की गई थी। साल 2014 में भिवंडी की एक सभा में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित तौर पर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था।
याचिका में मांग की गई थी कि राहुल गांधी की ओर से भाषण के दौरान कही गई इस बात को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए। इससे पहले भिवंडी की मजिस्टेट कोर्ट ने कुंटे की ओर से किए गए इसी तरह के आवेदन को साल 2019 में खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ कुंटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी इस प्रकरण को लेकर भिवंडी कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। साल 2014 में गांधी के भाषण के बाद कुंटे ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
कुंटे की याचिका के मुताबिक 6 मार्च 2014 को भिवंडी की एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा था। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी बात को गलत संदर्भ में समझा गया है। यहीं नहीं गांधी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जारी मानहानि के मुकदमें को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें गांधी ने अपने भाषण की ट्रांसक्रिप्ट भी जोड़ी है। इस लिहाज से कुंटे ने मांग की थी कि गांधी के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को सबूत के तौर पर घोषित किया जाए। क्योंकि गांधी ने अपने भाषण का खंडन नहीं किया है। किंतु खंडपीठ ने कुंटे की याचिका को खारिज कर दिया।
Created On :   20 Sept 2021 7:13 PM IST