उद्धव के शपथ ग्रहण समारोह के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Petition dismissed filed against Uddhavs oath taking ceremony
उद्धव के शपथ ग्रहण समारोह के खिलाफ दायर याचिका खारिज
उद्धव के शपथ ग्रहण समारोह के खिलाफ दायर याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क मैदान में 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आपत्ति जताने वाले आवेदन को समाप्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका ने नियमों के तहत इस कार्यक्रम के आयोजन को मंजरी प्रदान की थी। इसके बाद भी यदि लोगों को लगता है कि कोर्ट इस मामले में पहरेदार की भूमिका निभाए तो यह समझ गलत है। इस संबंध में विकाम ट्रस्ट नामक संस्था ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। जिसमें दावा किया गया था कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों के मुताबिक शिवाजी पार्क में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 

इस दौरान न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ ने कार्यक्रम का विरोध करने पर भी नाराजगी जाहिर की। शांति से प्रदर्शन कर अपनी आवाज को कैस बुलंद किया जा सकता है। वर्तमान में युवा पीढी इसका उत्तम उदाहरण पेश कर रही है। युवा पीढी से दूसरे आंदोलनकारियों को भी सीखना चाहिए। खंडपीठ ने यह बात दो दिन पहले गेटवे आफ इंडिया पर जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में युवाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर यह बात कही। 

 

Created On :   8 Jan 2020 8:01 PM IST

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