हाईकोर्ट ने कस्टम में अटके 108 कंटेनर प्याज के निर्यात के लिए दी अनुमति

Petition filed against onion export ban
हाईकोर्ट ने कस्टम में अटके 108 कंटेनर प्याज के निर्यात के लिए दी अनुमति
हाईकोर्ट ने कस्टम में अटके 108 कंटेनर प्याज के निर्यात के लिए दी अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका को विचारार्थ मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही मुंबई कस्टम अधिकारियों को यहां अटके पड़े 108 कंटेनर प्याज की निर्यात की अनुमति देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति उज्जल भूयान व न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने यह निर्देश हार्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में सरकार की ओर से 14 सितंबर 2020 को प्याज के निर्यात पर अचानक लगाए गए प्रतिबंध के निर्णय को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार का यह निर्णय साल 2010 व 2015 की नीति के खिलाफ है। क्योंकि इस नीति के तहत कारोबारी सुगमता का आश्वासन दिया गया था। 

आदेश से पहले पार्किंग प्लाजा में पहुंच गया था प्याज

अधिवक्ता सुजय कांटवाला के माध्यम से दायर याचिका मुताबिक सरकार की प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से जुडी अधिसूचना 14 सितंबर 2020 शाम को आयी थी। जबकि याचिकाकर्ता के प्याज सुबह ही मुंबई के कस्टम पार्किंग प्लाझा में पहुंच गए थे। इनका शिपिंग बिल भी जनरेट हो गया था। फिर भी कस्टम अधिकारियों ने मनमानीपूर्ण ढंग से निर्यात की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। यह कस्टम अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। क्योंकि शिपिंग बिल का कानून में अपना महत्व है यह खाली औपचारिकता नहीं है। खंडपीठ ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों व याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कस्टम अधिकारियों को निर्यात के लिए अटके पड़े 108 कंटेनर को निर्यात की अनुमति देने को कहा और याचिका को विचारार्थ मंजूर कर लिया। 
 

Created On :   20 Oct 2020 8:07 PM IST

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