दायर याचिका में राज्य सरकार के फैसले को बताया गैरकानूनी, संभाजी भिडे सहित 2300 के खिलाफ दर्ज मामले हुए थे वापस

Petition filed against withdrawal cases of 2300 including Sambhaji Bhide
दायर याचिका में राज्य सरकार के फैसले को बताया गैरकानूनी, संभाजी भिडे सहित 2300 के खिलाफ दर्ज मामले हुए थे वापस
दायर याचिका में राज्य सरकार के फैसले को बताया गैरकानूनी, संभाजी भिडे सहित 2300 के खिलाफ दर्ज मामले हुए थे वापस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार द्वारा शिव प्रतिष्ठान के प्रमुख संभाजी भिडे सहित 2300 लोगों के खिलाफ दर्ज 41 आपराधिक मामले वापस लिए जाने के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हुए अधिवक्ता नितिन सातपुते के माध्यम से यह याचिका दायर की है।

राज्य सरकार के फैसले को बताया गैरकानूनी

याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने अपनी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए हैं। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 41 मेें से 36 मामले अवैध तरीके से वापस लिए हैं। ऐसे में यदि सरकार का पक्ष कानूनी रुप से वैध है तो इस तरह के मामले में फंसे आम आदमी को भी राहत दी जानी चाहिए। सरकार ने सारे मामले साल 2010 में जारी अधिसूचना के आधार पर वापस लिए हैं। अधिसूचना में सामाजिक व राजनीतिक अंदोलन के चलते दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों को वापस लेने का प्रावधान किया गया है।

दर्ज मामले वापस लेने के खिलाफ दायर हुई याचिका

याचिका के मुताबिक जिस कमेटी के कहने पर मामले वापस लेने का फैसला किया गया है उसे कानून की जानकारी नहीं है। इसलिए कमेटी को इस संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं माना जा सकता है। याचिका में सरकार के आपराधिक मामले लेने के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया गया है और जिन मामलों को वापस लिया गया है उन्हें यथावत रखने की मांग की गई है। 
 

Created On :   29 Jan 2019 7:51 PM IST

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