बाल ठाकरे स्मारक के खिलाफ याचिका में कोस्टल रेग्यूलेशन, ग्रीन जोन - हेरिटेज स्थल का हवाला 

Petition filed in the High Court against Bal Thackeray memorial
बाल ठाकरे स्मारक के खिलाफ याचिका में कोस्टल रेग्यूलेशन, ग्रीन जोन - हेरिटेज स्थल का हवाला 
बाल ठाकरे स्मारक के खिलाफ याचिका में कोस्टल रेग्यूलेशन, ग्रीन जोन - हेरिटेज स्थल का हवाला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के स्मारक के निर्माण के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता वाईपी सिंह के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में ठाकरे के स्मारक को लेकर जारी निर्माण कार्य को तुरंत बंद करने की मांग की गई है। क्योंकि इस निर्माण कार्य में कोस्टल रेग्युलेशन जोन से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा मेयर बंगला धरोहर (हेरिटेज) की श्रेणी में आता है, इसलिए वहां पर निर्माण कार्य हो ही नहीं सकता है। साथ ही निमार्ण कार्य का स्थल ग्रीन जोन में आता है। 

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि नेताओं के स्मारक के निर्माण के लिए सरकारी बंगले की जगह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से मेयर बंगले की जगह का इस्तेमाल स्मारक के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्मारक के निर्माण के लिए मेयर बंगले के किसी भी हिस्से को तोड़ना नियमों के खिलाफ है।  

हबीब के ट्रेड मार्क के अवैध इस्तेमाल मामले में कारोबारी हाईकोर्ट में हाजिर 
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के ट्रेड मार्क के अवैध इस्तेमाल को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने एक कारोबारी से जवाब मांगा है। इससे पहले राजस्थान के कारोबारी मनोज कुमार शर्मा को पुलिस ने कोर्ट में हाजिर किया। शर्मा के खिलाफ हाईकोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। जिसके तहत पुलिस ने उसे गुरुवार को जस्टिस एसजे काथावाला के सामने पेश किया। इसके बाद जस्टिस ने शर्मा के खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया और उसे जावेद हबीब की ओर से लगाए गए ट्रेड मार्क के अवैध इस्तेमाल को लेकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया मामले की सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।  
 

Created On :   10 Jan 2019 5:08 PM GMT

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