लंबी छुट्टियों को लेकर दायर हुई याचिका -  अदालत दीपावली अवकाश के बाद करेगी सुनवाई  

Petition filed regarding long holidays - Court will hear after Diwali holiday
लंबी छुट्टियों को लेकर दायर हुई याचिका -  अदालत दीपावली अवकाश के बाद करेगी सुनवाई  
हाईकोर्ट लंबी छुट्टियों को लेकर दायर हुई याचिका -  अदालत दीपावली अवकाश के बाद करेगी सुनवाई  

डिजिटल डेस्क, मुंबई. हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के लंबे अवकाश को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई रखी है। याचिका में मुख्य रुप से अदालत के लंबे अवकाश से जुड़ी प्रथा को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि कोर्ट की लंबी छुट्टियां न सिर्फ पक्षकारों के न्याय पाने के मौलिक अधिकार को प्रभावित करती हैं बल्कि इसका मामलों की सुनवाई पर भी असर पड़ता  है। कोर्ट की लंबी छुट्टियां औपनिवेशिक काल की याद दिलाती हैं। हाईकोर्ट की दिवाली की छुट्टियां 22 अक्टूबर से शुरु हो रही है और दोबारा कोर्ट की शुरुआत 9 नवंबर से होगी। मुंबई निवासी सबीना लकडावाला ने इस विषय पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। लकडावाला के वकील मैथ्यु निदुंबरा ने गुरुवार को न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति आर.एन लद्धा की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। इस दौरान अधिवक्ता निदुंबरा ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायाधिशों की छुट्टियों के खिलाफ नहीं हैं उनका सिर्फ इतना कहना है कि न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों को एकसाथ छुट्टियां न दी जाए। जिससे अदालत का कामकाज पूरे साल चलता रहे। इस पर खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर इतने विलंब से याचिका क्यों दायर की गई है। जबकि साल 2022 का कैलेंडर काफी पहले आ गया था। खंडपीठ ने 15 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई रखी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की हर साल गर्मी में एक माह, दिवाली में दो सप्ताह जबकि क्रिसमस में एक सप्ताह की छुट्टी रहती है, हालांकि जरुरी मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश खंडपीठ उपलब्ध रहती है। 

 

Created On :   20 Oct 2022 9:30 PM IST

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