डिजिटल मीडिया नियंत्रण कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन 

Petition in High Court against Digital Media Control Act
डिजिटल मीडिया नियंत्रण कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन 
डिजिटल मीडिया नियंत्रण कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पत्रकार निखिल वागले ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी एक्ट) के तहत डिजिटल मीडिया के नियंत्रण को लेकर तय किए गए नियमों को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सूचना प्रद्योगिकी के तहत अधिसूचित किए गए दिशा-निर्देश व नियम मनमानीपूर्ण है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते है। क्योंकि यह नियम कार्यपालिका से जुड़े अधिकारियों को असीम व मनमानीपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। 

याचिका में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 87 केंद्र सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय को डिजिटल न्यूज मीडिया व ओटीटी फ्लेटफार्म को नियंत्रण व नियमन का अधिकार प्रदान नहीं करती है। इस लिहाज से सरकार की ओर से डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचित किए गए नियम मनमानीपूर्ण व सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ हैं। 

याचिका के अनुसार यदि इन नियमों को लागू किया जाएगा तो यह नागरिकों के निजता के अधिकार से समझौता करने जैसा होगा। याचिका में कहा गया है कि कोविड के चलते इस विषय पर नियमों को तय करते समय सभी संबंधित लोगों से परामर्श नहीं लिया गया है। नियमों को तैयार करते समय अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई गई है। 


 

Created On :   1 July 2021 8:11 PM IST

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