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अखबारों में देवी-देवताओं की तस्वीरों का प्रकाशन रोकने की मांग वाली याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अखबारों में देवी-देवताओं की तस्वीरें छापने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नाशिक निवासी अधिवक्ता फिरोज सैयद ने इस बारे में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। यह विधायिका व कार्यपालिका से जुड़ा विषय है। हम इस बारे में हस्तक्षेप व निर्देश नहीं दे सकते है। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक तरह से कोर्ट से विधायिका के काम में हस्तक्षेप की अपेक्षा कर रहा हैं, जो हम नहीं कर सकते।
याचिका में दावा किया गया था कि त्यौहारों के दौरान अखबारों में बड़े पैमाने पर देवी-देवताओं की तस्वीरे छपती है। कई बार यह तस्वीरे सड़कों पर फेकी हुई व कचरे के डिब्बे में नजर आती हैं। इसलिए अखबारों में देवी-देवताओं की तस्वीरे छापने पर रोक लगाई जानी चाहिए। किंतु खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
Created On :   2 May 2022 9:29 PM IST