- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- औरंगाबाद
- /
- याचिकाकर्ता ने कहा- कोरोना काल में...
याचिकाकर्ता ने कहा- कोरोना काल में व्यवसाय नहीं हुआ, तो कर कैसे जमा करें , सरकार- शिर्डी नप को नोटिस
डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायमूर्ति रविंंद्र घुगे एवं न्यायमर्ति अरुण पेडणेकर की पीठ ने राज्य सरकार और शिर्डी नगर परिषद को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, दायर याचिका के अनुसार शिर्डी नगर परिषद सीमा क्षेत्र में कोरोना काल का संपत्ति कर माफ करने संबंधी आदेश दिए गए हैं। मामले में याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में संपत्ति कर के 3 लाख 6 हजार 794 रुपयों में से एक लाख 55 हजार (आधी राशि) खंडपीठ में जमा करने के अंतरिम आदेश खंडपीठ ने दिए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना काल में लागू लॉकडाउन के चलते सभी व्यवसाय बंद थे। इस काल में शिर्डी का साई मंदिर व अन्य सभी व्यवसाय बंद थे। यही नहीं, प्रसाद की दुकानें और लॉजिंग का व्यवसाय भी बंद था। ऐसा होने पर भी शिर्डी नगर परिषद ने संपत्ति कर जमा करने संबंधी दुकानदारों को नोटिस जारी किया था। वह नोटिस रद्द करने प्रसाद की दुकान व लॉजिंग का व्यवसाय करने वाले नवनाथ थोरात ने एड. राहुल टेमके के जरिए औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। कोरोना काल में याचिकाकर्ता किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर पाया। इसके अलावा वह खुद कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। इस कारण उनकी वित्तीय स्थिति खस्ता होने के चलते कोरोना काल का संपत्ति कर, जल कर व अन्य संबंधित कर माफ करने की मांग करने वाला नोटिस रद्द करने की विनती याचिकाकर्ता ने की थी, पर मुख्याधिकारी ने उनकी विनती नामंजूर कर दी। इसके चलते खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील एस.के. तांबे कामकाज देख रहे हैं।
Created On :   28 Aug 2022 3:29 PM IST