जस्टिस चंद्रचूड़ को सीजेआई के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

Plea dismissed seeking restraining Justice Chandrachud from taking oath as CJI
जस्टिस चंद्रचूड़ को सीजेआई के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ को सीजेआई के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। याचिका पूरी तरह से भ्रामक है। लिहाजा इस पर आगे सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद मामला आज दोपहर 12.45 बजे सूचीबद्ध हुआ। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मुरसलीन असिजित शेख की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम पूरी याचिका को भ्रामक समझते है। इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता। लिहाजा हम याचिका खारिज करते है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 12 मौकों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठों के बाध्यकारी निर्णयों की अवहेलना की है और योग्य वादियों को न्याय से वंचित किया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि जस्टिस चंद्रचूड ने अपने वकील बेटे के मुवक्किल से संबंधित एक मामले पर सुनवाई की और राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना एकतरफा आदेश पारित किया। 
 

Created On :   2 Nov 2022 10:18 PM IST

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