पीएमसी बैंक घोटाला : वधावन को जमानत देने से सत्र न्यायालय का इंकार 

PMC Bank scam: Sessions court refuses to grant bail to Wadhawan
पीएमसी बैंक घोटाला : वधावन को जमानत देने से सत्र न्यायालय का इंकार 
पीएमसी बैंक घोटाला : वधावन को जमानत देने से सत्र न्यायालय का इंकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी व एचडीआईएल के चेयरमैन राकेश वधावन व उसके बेटे सारंग को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। वधावन ने दावा किया था कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं। लिहाजा वह कोरोना के संक्रमण का शिकार हो सकता है। इसलिए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। विशेष सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर ने वधावन की जमानत का विरोध किया। उन्होंने ने कहा की आर्थर रोड जेल रेड जोन में आता है। जहां से किसी को बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है। जेल में वधावन को अलग रखा गया है। आरोपी को जेल में पर्याप्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा वधावन पर मनी लांड्रिंग के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। न्यायाधीश ने इन दलीलों को सुनने के बाद वधावन के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 
 
 

Created On :   25 May 2020 10:13 PM IST

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