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पीएनबी घोटाले के आरोपी को नहीं मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी नीरव मोदी के करीबी व आरोपी हेमंत भट्ट को अंशकालिक जमानत देने से इंकार कर दिया है। आर्थर रोड जेल में बंद भट्ट को कोरोना बाधित पाया गया है। न्यायमूर्ति भारती डागरे ने कहा कि कोरोना बाधित मरीज को इलाज की जरुरत है इसलिए उसे जमानत पर बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायमूर्ति ने आर्थर रोड जेल में कैदियों की स्थिति को लेकर सरकार से रिपोर्ट भी मंगाई हैं। हाल ही आर्थर रोड जेल में 77 कैदियों व 26 जेलकर्मियों को कोरोना बाधित पाया गया है।
66 वर्षीय भट्ट ने स्वास्थ्य ठीक न होने के आधार पर अंशकालिक जमानत दिए जाने के आग्रह को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। आवेदन में भट्ट ने कहा था कि वह हृदय रोग से पीड़ित है। उसकी बायपास सर्जरी हो चुकी है। इसके अलावा वह हाईपरटेंशन से भी ग्रसित हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भट्ट को जमानत देने का विरोध किया। इसके बाद न्यायमूर्ति ने भट्ट के आवेदन को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि भट्ट नीरव मोदी के परिवार का काफी विश्वासपात्र व्यक्ति था। वह काफी पहले से नीरव मोदी के कारोबार को देखता था। वह मोदी की 15 कंपनियों में निदेशक था।
Created On :   8 May 2020 7:28 PM IST