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आरोपी विपुल चितालिया को मिली जमानत, साढ़े चार साल बाद राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मामले में आरोपी गीतांजली समूह की कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट विपुल चितालिया को जमानत प्रदान की है। कारोबारी मेहुल चौकसी गीतांजली समूह के मालिक है और वह भी पीएनबी घोटाले मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति भारती डागरे ने साढे चार साल से जेल में बंद चितालिया को को जमानत प्रदान की है। मार्च 2018 में चितालिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। चितालिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120बी व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धारा 13(10) व 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चितालिया को हाईकोर्ट में तीसरे प्रयास में जमानत मिली है। इससे पहले साल 2020 में निचली अदालत ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया था।
आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल लंबे समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई की अभी भी मामले को लेकर जांच पूरी नहीं हुई है। आरोपी के खिलाफ अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं। पिछले दिनों सीबीआई ने मामले को लेकर लंबा चौडा पूरक आरोपपत्र दायर किया है और कहा है कि अभी भी उसकी प्रकरण को लेकर जांच जारी है।
वहीं सीबीआई के वकील हितने वेणेगांवकर ने कहा कि आरोपपत्र में आरोपी के खिलाफ भी आरोप हैं। उन्होंने कहा कि चितालिया इस पूरे प्रकरण का मुख्य सूत्रधार है। चितालिया ने आरोपी चौकसी के साथ मिलकर फर्जी ट्रांजक्सन किए हैं। उसे घोटाले के बारे में शुरुआत से जानकारी थी। इस तरह मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।
Created On :   11 Aug 2022 9:30 PM IST