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बालविवाह रोकने के लिए पुलिस विभाग ने चलाई मुहिम

डिजिटल डेस्क, अमरावती। जिले में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही जिलाधीश पवनीत कौर ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए कहा था कि बिना आयु वैधता की पुष्टि किए बिना किसी भी विवाह समारोह की बुकिंग मंगल कार्यालयों द्वारा न की जाए। इसी तरह सामाजिक संस्थाओं तथा विवाह स्थलों को भी सख्त आदेश दिए गए थे। अब पुलिस विभाग की ओर से भी बाल विवाह रोकने के लिए नई पहल की जा रही है। जानकारी के अनुसार किसी विवाह कार्यक्रम में लगने वाली पुलिस विभाग की अनुमति अब बिना वर-वधू की आयु वैधता की पुष्टि किए बगैर नहीं दी जाएगी। शहर व ग्रामीण दोनों ही पुलिस विभाग सक्रियता से इस बात का पालन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल विवाह प्रथा को खत्म करने हेतु जनजागृति की जाएगी। बाल विवाह में किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने वाली संस्था को भी मामले में बराबरी का दोषी माना जाएगा। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में शांति समिति, पुलिस पाटीलों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने की मुहिम चलाई जाएगी। इन सब के बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर माता-पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर व ग्रामीण पुलिस महकमे की ओर से इस प्रथा को खत्म करने के लिए विशेष पथक भी नियुक्त करने की तैयारी चल रही है।
Created On :   7 Nov 2021 6:33 PM IST