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कोर्ट में उपस्थित होनेवाले पुलिस अधिकारी अपना युनिफार्म पहने
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि कोर्ट में उपस्थित होनेवाले सभी पुलिस अधिकारी अपना युनिफार्म (गणवेश) पहने। इससे पहले अधिवक्ता सुभाष झा ने न्यायमूर्ति अजय गडकरी व न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ के सामने कहा कि कोर्ट में आनेवाले पुलिस अधिकारी अदालती शिष्टाचार का पालन नहीं करते है। जबकि पुलिस अधिकारी अपनी आधिकारी ड्युटी के तहत अदालत में उपस्थित होते है। पुलिस अधिकारी के युनिफार्म में न आने से अदालत की गरिमा व साख को धक्का लगता है।
अधिवक्ता झा ने कहा कि कोर्ट में उपस्थित होनेवाले पुलिस अधिकारी अपना युनिफार्म पहनने की बजाय जीन्स व दूसरे कपड़ो में आते है। इस पर न्यायमूर्ति गड़करी ने सरकारी वकील से कहा कि वे देखे की पुलिस अधिकारी अपने युनिफार्म में कोर्ट में आए। वहीं सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील संगीता शिंदे ने कहा कि अधिवक्ता झां जिस महिला पुलिस अधिकारी की बात कर रहे है वे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में कार्यरत है। उनके लिए युनिफार्म पहनना अनिवार्य नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति गड़करी ने कहा कि कोर्ट आनेवाले सभी पुलिस अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे अपना युनिफार्म पहने। न्यायमूर्ति ने कहा कि एक बार मैंने यूनिफार्म न पहनने वाले एक पुलिस अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया था।
अधिवक्ता झा ने जिस महिला पुलिस अधिकारी के पहनावे पर सवाल उठाया था। उसने बिना दुपट्टे के सलवार व कमीज पहनी थी। इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ खंडपीठ के सामने न्यायालय की अवमानना की याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान अधिवक्ता झां ने पुलिस अधिकारी के पहनावे को लेकर खंडपीठ का ध्यानाकर्षित कराया। जिसके बाद खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट में उपस्थित होनेवाले सभी पुलिस अधिकारी अपना युनिफार्म पहने।
Created On :   7 Dec 2022 10:30 PM IST